UP Viklang Pension Yojana: सरकार विकलांग लोगों को 500 रुपये प्रति माह दे रही है। यहां आवेदन करें
UP Viklang Pension Yojana: विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना का नाम उत्तर प्रदेश विकलांगता पेंशन योजना है। इस प्रणाली शुरुआत 2016 में काम करना शुरू किया। कार्यक्रम का संचालन राज्य के सामाजिक सेवा विभाग द्वारा किया जाता है।
इस योजना के माध्यम से सरकार 40% से अधिक शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को इस योजना के तहत पेंशन लाभ प्रदान करती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पेंशन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन (UP Viklang Pension Yojana यूपी विकलांग पेंशन योजना) करना होगा। इस लेख में हमने पूरी आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया है।
Table of Contents
- UP Viklang Pension Yojana क्या है ?
- विकलांग पेंशन योजना के लाभ
- विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता
- विकलांग पेंशन योजना के लिए दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन
UP Viklang Pension Yojana क्या है ?
उत्तर प्रदेश सरकार विकलांगों को वित्तीय सहायता और मासिक पेंशन प्रदान करती है। इस व्यवस्था के तहत उन्हें आजीविका के लिए काफी मदद मिलती है. यह योजना विकलांग लोगों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार लाती है। इस योजना के माध्यम से सरकार हर महीने लाभार्थी के लिए पेंशन की राशि (UP Viklang pension yojana) बढ़ाती है। इस कार्यक्रम के तहत 500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह लाभ लाभ प्राप्तकर्ता को दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है।
UP Viklang Pension Yojana के लाभ
- इस योजना के तहत जरूरतमंद दिव्यांग व विकलांगो व्यक्तियों को हर महीने 500 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
- इस योजना के तहत प्राप्त राशि विकलांग लोगों को जीवित रहने में मदद करती है।
- इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभान्वितों को मिलता है जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हैं।
- अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
UP Viklang Pension Yojana के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए
- विकलांगता पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आपका उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है।
- यदि किसी विकलांग व्यक्ति के पास सार्वजनिक सरकारी नौकरी सेवा की नौकरी है, तो वह इस पेंशन योजना का हकदार नहीं है।
- अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास बाइक या कार नहीं होनी चाहिए। तभी वे इस व्यवस्था के हकदार होंगे.
- इस योजना के लिए विकलांगता स्तर कम से कम 40% होना चाहिए।
- केवल ये लोग ही पेंशन बीमा से लाभान्वित हो सकते हैं, अन्य पेंशन प्रणालियों से नहीं।
UP Viklang Pension योजना के लिए दस्तावेज
यदि आप विकलांग व्यक्तियों के लिए उत्तर प्रदेश पेंशन योजना (यूपी विकलांग पेंशन योजना) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अपने साथ ले जाने होंगे।
- पहचान पत्र होना चाहिए
- आधार कार्ड होना चाहिए
- मोबाइल नंबर होना चाहिए
- आय प्रमाण पत्र होना चाहिए
- जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए
- निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए
- बैंक खाता पासबूक होना चाहिए
- पासपोर्ट साइज़ फोटो होना चाहिए
- विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन कैसे करे
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना (UP Viklang Pension Yojana) में आवेदन करने के बारे में हमने स्टेप बाई स्टेप जानकारी दी है, जिसे आप फॉलो करके उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन कर सकते है.
स्टेप 1 – उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना (UP Viklang Pension Yojana) में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश एकीकृत सामाजिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा Click The Link
स्टेप 2 – फिर आपके सामने वेबसाइट का मुख्य पेज खुलेगा, जिसमे आपको दिव्यांग पेंशन योजना के विकल्प पर क्लिक करना है
स्टेप 3 – अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमे आपको ऑनलाइन आवेदन करने के विकल्प पर क्लिक करना है
स्टेप 4 – फिर आपके सामने वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन का फॉर्म खुलेगा, जिसमे आपको अपनी जरूरी जानकारी को दर्ज करना है
स्टेप 5 – अब आपको आवेदन फॉर्म में अपने जरूरी दस्तावेज को भी अपलोड करना है
स्टेप 6 – जिसके बाद एक बार आवेदन फॉर्म को चेक कर ले, जिसके बाद आपको फॉर्म को सबमिट करना है